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10वीं कक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर योग्यता आधारित पुरस्कार योजनाः
वांछनीयता:
- छात्रों को अनुसूचित जाति (एस.सी) या अनुसूचित जनजाति (एस.टी) से संबंधित होना चाहिए।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार होंगे
- छात्र को किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य / केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उपस्थित होना चाहिए और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10 वीं कक्षा) में कुल मिलाकर 50% से कम अंक नहीं प्राप्त होने चाहिए।
अनुमोदन प्राधिकरण :
माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और अध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन।
वितरित वित्तीय सहायता:
26 बोर्डों/परिषदों में से प्रत्येक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंक प्राप्त करने वाले छात्र पुरस्कार विजेताओं और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को या तो प्रत्येक वर्ष डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में अभिनंदन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है या फाउंडेशन सुविधानुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्तों के माध्यम से छात्र पुरस्कार विजेताओं को भेज सकता है। यदि फाउंडेशन छात्रों को आमंत्रित करता है, तो पुरस्कार विजेता और एक एस्कॉर्ट को उनके अध्ययन के स्थान से या उनके गृहनगर (दोनों तरफ) से स्लीपर क्लास ट्रेन/बस द्वारा वास्तविक किराए का भुगतान किया जाएगा।